राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 (अध्याय 16 उपनियमों का निर्माण) | Rajasthan Panchayati Raj Rules 1996 in Hindi (Chapter 16 Framing of Bye-laws)

 

Rajasthan Panchayati Raj Rules 1996 in Hindi (Chapter 16 Framing of Bye-laws)

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996
अध्याय 16
उपनियमों का निर्धारण

368. प्रारूप उपविधि का प्रकाशन – (1) जब कभी धारा 103, 104 या धारा 105 के अंतर्गत जब भी किसी उपविधि को बनाने, या किसी मौजूदा उपनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव हो, तो प्रस्तावित उपविधि या संशोधन का मसौदा, सभवतः प्रभावित होने वाले  सभी व्यक्तियों की  सूचनार्थ,एक नोटिस के साथ एक तारीख निर्दिष्ट करते हुए जो उप-नियम (2) के तहत ड्राफ्ट के प्रकाशन की तारीख से एक महीने से कम नहीं होगी, जिस पर या उसके बाद ऐसा ड्राफ्ट लिया जाएगा प्रकाशित किया जाएगा और उसके पश्चात  मौजूदा उप-कानून को संशोधित करने के लिए उप-कानून बनाने का प्रस्ताव करने वाले प्राधिकरण द्वारा विचार किया  जायेगा ।
(2) उपनियम (1) के अधीन प्रारूप एवं नोटिस को प्रभावित पंचायती राज संस्था के क्षेत्र में कम से कम दो प्रमुख स्थानों तथा संबंधित पंचायती राज संस्था के कार्यालय में चिपका कर प्रकाशित किया जायेगा।
369. आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण – प्रस्तावित उपविधि या संशोधन करने की इच्छा रखने वाला प्राधिकरण नियम 368 के तहत प्रकाशित प्रारूप के संबंध में सभी आपत्तियों या सुझावों पर विचार करेगा, यदि उस नियम के तहत नोटिस में निर्दिष्ट तिथि से पहले प्राप्त होता है और या तो प्रस्ताव को छोड़ सकेगा  या प्रस्तावित उपनियम या संशोधन को परिवर्तन सहित / रहित करने का निर्णय कर सकेगा ।
370. धारा 103 के तहत प्रस्तावों के संबंध में आगे की कार्रवाई.- यदि कोई जिला परिषद धारा 103 के तहत प्रस्तावित उप-कानून या संशोधन करने का निर्णय लेती है, तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा.
 
371. धारा 104 या 105 के तहत प्रस्तावों के संबंध में आगे की कार्रवाई  – (1) यदि किसी पंचायत या पंचायत समिति/ जिला परिषद द्वारा  क्रमशः,  धारा 104 या 105 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 369 के अधीन किसी उपविधि को बनाने या विद्यमान उपविधि को संशोधित करने का निर्णय लिया जाये तो  प्रस्तावित उप-विधि या संशोधन, इसके प्रारूप और नियम 368 के तहत प्रकाशित नोटिस और नियम 369 सी के तहत प्राप्त और निपटाए गए सभी आपत्तियों और सुझावों के साथ पंचायत द्वारा संबंधित जिला परिषद  को और पंचायत समिति/ जिला परिषद राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसा कोई उपनियम या संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे जिला परिषद या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो।
(2) उपनियम (1) के अधीन जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा यथा स्वीकृत उपविधि या संशोधन पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति के विकास अधिकारी, जिला परिषद के कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से, जैसा भी मामला हो, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा और अधिसूचना में जिला परिषद या राज्य सरकार के अनुमोदन और स्वीकृति के तथ्य का उल्लेख होगा।
 
372. संशोधन की उपविधि का प्रवर्तन – नियम 370 या 371 के तहत अधिसूचित प्रत्येक उपनियम या उपनियम में संशोधन अधिसूचना की तारीख से एक महीने की समाप्ति पर लागू होगा।
 
373. शंकाओं का निवारण – जब भी इन नियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन के संबंध में कोई कठिनाई या संदेह उत्पन्न होता है, मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका स्पष्टीकरण इस संबंध में अंतिम होगा।
 
374. निरसन और व्यावृत्ति – (1) इन नियमों के लागू होने की तिथि से राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 21) एवं राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम के तहत बनाये गये निम्नलिखित नियम। 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 37) निरसित हो जाएगा –
क्र.सं.              मौजूदा नियम
1. राजस्थान पंचायत एवं न्याय उपसमिति निर्वाचन नियम, 1960
2. राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (वकील की नियुक्ति) नियम, 1962
3. राजस्थान पंचायत समिति (सदस्यों का संयोजन) नियम, 1979
4. राजस्थान पंचायत समिति (सहयोगी सदस्यों का चुनाव) नियम, 1965
5. राजस्थान पंचायत समिति (ग्राम सभा से चुनाव) नियम, 1964
6. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (स्थायी समिति के सदस्यों की सहकारी समिति) नियमावली, 1959
7. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (कृषि निपुण की घोषणा) नियम, 1961
8. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (प्रधान एवं प्रमुख का निर्वाचन) नियम, 1979
9. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (स्थायी समिति के सदस्यों की सेवानिवृत्ति) नियम, 1962
10. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (सहयोगी सदस्य मतदान अधिकार) नियमावली, 1965
11. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (चयन आयोग सेवा शर्तें) नियमावली, 1960
12. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1969
13. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (स्थायी समिति में रिक्तियों की घोषणा) नियम, 1969
[14। राजस्थान जिला परिषद (सदस्यों का संयोजन) नियम, 1960]
15. राजस्थान पंचायत एवं स्थानीय निकाय अधीनस्थ सेवा आयोग यदि (सेवा की चयन शर्ते) नियम, 1959
16. राजस्थान पंचायत समिति (नगरपालिका क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र) नियम, 1960
17. राजस्थान पंचायत समिति (अस्थायी प्रधान का चुनाव) नियम, 1959
18. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (स्थायी समिति के अध्यक्ष का चुनाव) नियम, 1959
19. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव) नियम, 1959
20. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (उप-प्रधान एवं उप-प्रमुख का चुनाव) नियमावली, 1979
21. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (चुनाव याचिका) नियम, 1959
[22। राजस्थान जिला परिषद (अस्थायी प्रमुख का चुनाव) नियम, 1961]
23. राजस्थान जिला परिषद (प्रमुख के कार्यालय का व्यवसाय) नियम, 1965
24. राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961
25. राजस्थान पंचायत (सामान्य) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन व्यक्तियों, ग्राम कारीगरों एवं लघु एवं सीमान्त कृषकों को आवासीय मकान स्थलों हेतु आबादी भूमि का सामाजिक आवंटन नियमावली, 1975
26. राजस्थान पंचायत समिति (प्रशासनिक शक्तियाँ) नियम, 1960
27. राजस्थान पंचायत समिति (वकील की नियुक्ति) नियम, 1962
28. राजस्थान पंचायत समिति (स्थायी समितियों के कार्य संचालन) नियम, 1959
29. राजस्थान पंचायत समिति (सदस्यों को भत्ते का भुगतान) नियमावली, 1961
30. राजस्थान पंचायत समिति (प्रधान और उप-प्रधान को हटाना) नियम, 1960
31. राजस्थान पंचायत समिति (कराधान) नियम, 1960
32. राजस्थान पंचायत समिति (विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अंतिम शर्ते) नियमावली, 1959
33. राजस्थान पंचायत समिति (वाहनों का उपयोग) नियमावली, 1963
34. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (प्रशासन प्रतिवेदन) नियमावली 1959.
35 राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (कार्य संचालन) नियमावली 1960.
36. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (जिला स्थापना समिति) नियमावली, 1961
37. राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद (शारीरिक रूप से विकलांगों का नियोजन) नियम, 1986
38. राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद (अभिलेखों की प्रतियों का अनुदान) नियम, 1963
39. राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद (अभिलेखों की प्रतियां प्रदान करना) नियम, 1963
40. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (कार्य संचालन) नियम, 1965 हिन्दी में)
41. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (कार्य संचालन) नियमावली, 1965 हिंदी में)
42. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (प्रधान, उप-प्रधान, प्रमुख या उप-प्रमुख में अविश्वास प्रस्ताव) नियमावली, 1961
43. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (विकास अधिकारियों एवं सचिवों की गोपनीय रिपोर्ट तैयार करना) नियमावली, 1960
44. राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद (स्थायी समिति का गठन) नियम, 1965
45. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (सेवा) नियमावली, 1959
46. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (चतुर्थ श्रेणी) सेवा नियम, 1959
47. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के आश्रितों की भर्ती) सेवा नियमावली 1978
48. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1961
49. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (सेवक एवं पेंशनभोगी आचरण) नियमावली, 1969
50. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा आवास निर्माण एवं मरम्मत हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जनजाति के व्यक्तियों को अनुदान सहायता नियम, 1961
51. राजस्थान जिला परिषद (कार्य संचालन (उप-समितियों) नियम, 1960
52. राजस्थान जिला परिषद (सदस्यों को भत्तों का भुगतान) नियम, 1961
53. राजस्थान जिला परिषद (वाहन का उपयोग) नियम, 1986
54. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा कर्मचारी (सेवा संघों को मान्यता) नियम, 1993 (हिंदी में)
(2) कोई भी नियुक्ति, अधिसूचना, कर, शुल्क, आदेश, योजना, लाइसेंस, अनुमति उपनियम, विनियम या बनाए गए, जारी किए गए, लगाए गए या दिए गए नियमों के तहत निरसित और इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से ठीक पहले लागू , जहाँ तक यह इन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तब तक लागू रहेगा, जब तक कि इन नियमों के तहत बनाया गया, जारी किया गया, लगाया गया या दिया गया, जब तक कि किसी नियुक्ति, अधिसूचना, कर शुल्क, को हटा दिया गया या संशोधित नहीं किया गया। आदेश, योजना। इन नियमों के तहत लाइसेंस की अनुमति, उप-कानून, विनियमन या प्रपत्र, जारी या जारी किया गया।
(3) इस प्रकार निरस्त किए गए नियमों के तहत की गई सभी कार्रवाइयां इन नियमों के तहत की गई मानी जाएंगी और ऐसे निरसन के आधार पर अब तक की गई किसी भी कार्रवाई को चुनौती नहीं दी जाएगी।

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