मुख्यमंत्री युवा संबल योजना | Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana

  

Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana | मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 

राज्य सरकार की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में शामिल बिन्दु संख्या 56 के अनुसरण में पूर्व में संचालित “मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2019” में और सुधार करते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने एवं योजना को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए“मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2021” (mukhyamantri yuva sambal yojana) के नाम से 1 जनवरी, 2022 से प्रारम्भ की गई।  यह योजना सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी है । इस योजना का प्रकार व्यक्तिगत है एवं सम्पूर्ण व्यय का वहन  राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। 

योजना का संचालन

योजना की सुपुर्दगी अवधि / समय : 30 दिन
योजना के नामित अधिकारी: सहायक निदेशक

लाभार्थी श्रेणी

बेरोजगारी भत्ता भुगतान:योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को निम्नानुसार बेरोजगारी भत्ता देय होगा :-
(क) पुरुष आवेदक – 4000 रुपये प्रति माह।
(ख) ट्रांसजेंडर, महिलाएं और विशेष योग्यजन आवेदक – 4500 रुपये प्रति माह।
बेरोजगारी भत्ता अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक अथवा रोजगार प्राप्त करने अथवा स्वरोजगार प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, दिया जायेगा। यदि कोई लाभार्थी बीच में अपात्र हो जाता है तो उसी तिथि से उसका भत्ता बंद कर दिया जायेगा।

पात्रता एवम् शर्तें

(i) आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
(ii) (क) राजस्थान राज्य में कानून द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई स्नातक की डिग्री धारक होना चाहिए।
(ख) यदि राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होता है  तो उक्त महिला पात्र होगी।
(iii) आवेदन के समय आवेदक सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास स्वरोजगार भी नहीं होना चाहिए।
(iv ) आयु सीमा :- भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी, किन्तु सामान्य हितग्राहियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, उभयलिंगी, महिला एवं विशेष योग्यजन हितग्राहियों के लिए अधिकतम आयु सीमा  35 वर्ष है।
(v) आवेदन की तिथि से पूर्व आवेदक का स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने पर आवेदक को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
(vi) आवेदक वर्तमान में किसी अन्य से किसी प्रकार का भत्ता/छात्रवृत्ति या किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
(vii) आवेदक को किसी भी सरकारी विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद से बर्खास्त नहीं किया गया होना चाहिए।
(viii) आवेदक को अधिकतम दो वर्ष की अवधि अथवा रोजगार/स्वरोजगार मिलने तक, जो भी पहले हो, तक बेरोजगारी भत्ता देय होगा। इस योजना में इंटर्नशिप या स्वरोजगार (ब्याज अनुदान प्राप्त करने वाले) के अभ्यर्थियों पर यह बात लागू नहीं होगी। आवेदक इंटर्नशिप नहीं करता है तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा।
(ix) भत्ता प्राप्त करते समय आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरन्तर चलता रहना चाहिए ।
(x) यदि किसी परिवार में एक से अधिक बेरोजगार हैं तथा वे इस योजना के पात्र हैं तो अधिकतम दो व्यक्तियों को उनके जन आधार कार्ड के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देय होगा।
(xi) प्रतिवर्ष अधिकतम दो लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का लाभ दिया जायेगा, जो पात्रता शर्तों के अनुसार अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिये देय होगा। प्रतिवर्ष एक जुलाई को पोर्टल के माध्यम से पात्र युवाओं का स्वतः चयन कर लिया जायेगा तथा पात्र आवेदकों की संख्या दो लाख से अधिक होने की स्थिति में अधिक उम्र के आवेदकों को वरीयता दी जायेगी। एक जुलाई को यदि दो लाख से अधिक आवेदक पात्र होते हैं तो अपने से अधिक उम्र के दो लाख युवाओं (पहले से लाभ ले रहे युवाओं को मिलाकर) को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा तथा शेष दो लाख युवाओं का चयन अगली एक जनवरी को किया जायेगा।  यदि एक जुलाई को दो लाख से कम आवेदक पात्र होते हैं तो उन सभी का चयन कर उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। आवेदन करने के लिए पोर्टल 01 अप्रैल से 30 जून तक वर्ष में एक बार ही खोला जाएगा।
(xii) पूर्व में प्रचलित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2019 के अन्तर्गत वर्तमान में भत्ता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शेष अवधि (प्राप्त किये गये महीनों में से दो वर्ष घटाकर) के लिये अन्तःशिक्षुता एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ नई दरों पर भत्ता दिया जायेगा। 1 जनवरी, 2022 से सभी को कौशल प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा, किन्तु आवेदक जो पूर्व में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है, उसे कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
(xiii) बेरोजगारी भत्ता लाभार्थी को  अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए या उसके नियोजित होने / स्वनियोजन प्राप्त करने तक की अवधि में से जो भी पहले हो, के लिए ही दिया जायेगा।
(xiv) लाभार्थी को आवंटित संस्थान/ कार्यालय में 4 घंटे कार्य करना अनिवार्य होगा।

आवेदन कैसे करें

आवेदन प्रक्रिया:- बेरोजगारी भत्ते हेतु पात्र लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए जहां वह पंजीकृत है, उस क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में, ऑनलाईन आवेदन करना होगा। 
आवेदन पत्र के साथ ई साइन कर  निम्न प्रमाणपत्र/ दस्तावेज  अपलोड करने होंगे:-
1. विशेष योग्यजन लाभार्थी होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता  प्रमाण पत्र ।
2. लाभार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति के राजस्थान का मूल निवासी होने का  प्रमाण पत्र एवम् विवाह प्रमाण पत्र।
3. लाभार्थी के जन्म दिनांक के संबंध में सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी अंकतालिका/ प्रमाण पत्र ।
4. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकतालिका/डिग्री।
5. लाभार्थी के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में अनुसूचित किसी भी  बैंक में एकल बचत बैंक खाते की पास-बुक की कॉपी।
6. लाभार्थी के पारिवार की वार्षिक आय के संबंध में Annexure –I (नोटेरी / तहसीलदार द्वारा प्रमाणित) तथा  Annexure –K प्रमाण पत्र जो दो उत्तरदायी व्यक्तियों से प्रमाणित हो।
7. अनुसूचित जाति/ जनजाति का  लाभार्थी होने की दशा  में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
8. कौशल प्रशिक्षण/ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
9. हिन्दी में स्वघोषणा पत्र।
10. लाभार्थी को यदि भत्ता प्राप्त करने की समयावधि में किसी प्रकार का रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त होता है तो वह उसी माह में उपस्थित होकर लिखित या रजिस्टर्ड डाक या ई-मेल से संबंधित रोजगार कार्यालय को सूचित करेगा। सही समय पर सूचना नहीं देकर नियम विरुद्ध भत्ता प्राप्त करना दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
11. योजना के तहत चयनित लाभार्थी को  रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में अनुसूचित किसी भी बैंक में एकल बचत खाता खुलवाना होगा जिसका पूर्ण विवरण अपने आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।
12. लाभार्थी  को सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ ई-साईन कर अपलोड करना होगा।
13. यदि कोई लाभार्थी किसी भी प्रकार के गलत सूचना या तथ्य देता है तो जिला रोजगार अधिकारी द्वारा उसके विरू­द्ध पुलिस में प्राथमिकी (f.i.r.) दर्ज करवाई जायेगी।
14. बेरोजगारी भत्ते हेतु लाभार्थी किसी भी ई-मित्र  के माध्यम से अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगिन कर विभाग के पोर्टल Employment Exchange Management System (EEMS)  पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आवश्यक दस्तावेज़

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021 के आवेदन हेतु लाभार्थी  के पास निम्न दस्तावेज होने आवश्यक है :-
मूल निवास प्रमाण पत्र प्रति*
आय प्रमाण पत्र की प्रति*
बैंक पासबुक की प्रति*
शादी प्रमाण पत्र की प्रति
जाति प्रमाण पत्र की प्रति
शैक्षणिक योग्यता अंकतालिका / प्रमाण पत्र की प्रति*
अन्य दस्तावेज*
जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति*
आधार कार्ड की प्रति*
नोट : * आवेदन करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज |

लाभार्थी को देय लाभ

लाभार्थी को मिलने वाली राशि का विवरण : लाभार्थी को ऑनलाइन भुगतान  
बेरोजगारी भत्ते का भुगतान:- योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को भत्ते का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगाः-
(अ) पुरूष लाभार्थी –  4000/- रूपये प्रतिमाह।
(ब) विशेष योग्यजन, महिला एवं ट्रांसजेंडर लाभार्थी –  4500/- रूपये प्रतिमाह।
बेरोजगारी भत्ता अधिकतम दो वर्ष की अवधि या रोजगार मिलने  अथवा स्वयं का रोजगार प्राप्त हो जाने तक में से जो पहले हो, के लिए ही दिया जायेगा। यदि कोई लाभार्थी बिन्दु 6 के अनुसार पात्र नहीं रहता है तो भत्ता उसी दिन से बन्द कर दिया जायेगा।
गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 6 माह की छूट दी जा सकती है। इस अवधि का भत्ता देय होगा।
विकलांग अभ्यर्थी को आने-जाने में होने वाली कठिनाई को देखते हुए 1 घंटे की छूट दी जा सकती है। (11-अप्रैल-2022)
प्रदान करने का माध्यम : डीबीटी
भुगतान विवरण की विधि  : बैंक खाता 
भुगतान का तरीका : 24 मासिक किश्तों में 24 महीनों तक देय।

frequently asked questions-

प्रश्न – मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू हुई?
उत्तर – मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 जनवरी, 2022 से प्रारम्भ की गई। 
प्रश्न – मुख्यमंत्री युवा संबल योजना  के लिए कौन पात्र है?
उत्तर – मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए । आवेदक की आयु 21 से 35 के बीच होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है एवं  अनुसूचित जाति/जनजाति, उभयलिंगी, महिला एवं विशेष योग्यजन हितग्राहियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।
प्रश्न – मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कितने पैसे मिलते हैं?
उत्तर – मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में पुरूष लाभार्थी को  4000/- रूपये प्रतिमाह एवं विशेष योग्यजन, महिला एवं ट्रांसजेंडर लाभार्थी को 4500/- रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।


आदेश 

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021

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